GST में अगर नहीं किया ये काम तो हो सकती है 5 साल की जेल
नई दिल्ली। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, नई इन डायरेक्ट टैक्स प्रणाली (जीससटी) के तहत जुलाई-दिसंबर क्वार्टर के लिए फाइल किए गए रिटर्न में सिर्फ 16 प्रतिशत रिटर्न ही सही पाया गया है। बाकी 84 फीसदी मामलों में रिटर्न का मिलान नहीं हो पाया है। राजस्व विभाग ने इस मामले का विश्लेषण शुरू कर दिया है। विभाग को इस मामले में टैक्स चोरी की आशंका है। अगर टैक्स चोरी साबित होती है 5 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं।
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